नेहरू नगर तालाब के पास मचा रहा था डर का माहौल; तलाशी में धारदार चापड़ बरामद, आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई के बाद जेल भेजा गया

दुर्ग/उतई, 14 सितंबर 2026। सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लहराकर लोगों को भयभीत करने के मामले में उतई पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक धारदार चापड़ बरामद किया है। आरोपी हथियार रखने के संबंध में कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

पुलिस के मुताबिक, 14 सितंबर को थाना उतई क्षेत्र के नेहरू नगर तालाब के पास एक व्यक्ति के हाथ में धारदार हथियार होने और उसे लहराकर आने-जाने वाले लोगों को डराने-धमकाने की सूचना मिली थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना उतई की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को पकड़ लिया।

तलाशी में मिला धारदार चापड़

पुलिस ने पकड़े गए युवक की तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक धारदार चापड़ बरामद हुआ। पुलिस ने हथियार रखने के संबंध में वैध लाइसेंस अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन आरोपी कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका।

इसके बाद पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 461/2026 दर्ज करते हुए धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की। आरोपी को 14 सितंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया।

सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराकर फैला रहा था दहशत

पुलिस के अनुसार आरोपी सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लेकर घूम रहा था और उसे लहराकर राहगीरों को भयभीत कर रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना देरी किए मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को हथियार सहित पकड़ लिया।

गिरफ्तार आरोपी

रूपेश कुमार साहू उर्फ गोविंदा, उम्र 27 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 09, नेहरू नगर, उतई, थाना उतई, जिला दुर्ग।

जब्त सामग्री

– 01 नग धारदार चापड़

पुलिस टीम की भूमिका

इस कार्रवाई में थाना उतई के निरीक्षक मोहन भारद्वाज, उप निरीक्षक श्रीराम पेण्ड्रो सहित थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अवैध हथियार रखने, सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराने या किसी अन्य संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है तो तत्काल नजदीकी थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दें। पुलिस के मुताबिक सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान नियमानुसार गोपनीय रखी जाएगी।

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