रायपुर। यह जानकारी छत्तीसगढ़ में आज जारी होने वाली SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट -जिसमें लाखों मतदाताओं के नाम कटने या जुड़ने की प्रक्रिया शामिल है इसे विस्तार से नीचे समझते हैं।
SIR भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की एक विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया है, जिसका मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना – यानी मृत या असमय स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना, डुप्लीकेट नामों को हटाना, नए पात्र मतदाताओं को शामिल करना और गलत प्रविष्टियों को ठीक करना।
यह प्रक्रिया हर बड़े चुनाव से पहले की जाती है ताकि अंतिम वोटर लिस्ट पूरी तरह सटीक हो। SIR के बाद जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम देखकर आप देख सकते हैं कि आपका नाम सूची में है या नहीं।
23 दिसंबर 2025 को आज छत्तीसगढ़ की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। इसी ड्राफ्ट लिस्ट के साथ SIR प्रक्रिया के तहत किये गए बदलाव दिखेंगे।
ड्राफ्ट लिस्ट में नाम कटने के मुख्य कारण हो सकते हैं:-
मृतक मतदाता – जिनकी मृत्यु हो चुकी है
स्थानांतरण – जिनका पता बदल गया है
डुप्लीकेट रिकॉर्ड – एक से अधिक जगह नाम दर्ज, बिना सत्यापन दस्तावेज़ वाले मतदाता और मौजूदा सूची में रिकॉर्ड न मिलने वाले मतदाता।
छत्तीसगढ़ में अनुमान है कि करीब 27-33 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में हटने की संभावना है, लेकिन अंतिम संख्या आधिकारिक ड्राफ्ट जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें ? इन आसान तरीकों से:-
ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट भी देख सकते हैं,https://voters.eci.gov.in/download-eroll?StateCode=S26
यहाँ आप नीचे दिए विकल्प से नाम खोज सकते हैं:–
EPIC (वोटर ID) नंबर से, मोबाइल नंबर से, नाम, पिता/पति का नाम और जन्मतिथि से, परिणाम तुरंत दिखेगा कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं।
छत्तीसगढ़ का SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट PDF फॉर्म में भी जारी होगा, जिसे आप अपनी विधानसभा क्षेत्र या बूथ के अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर BLO/ERO से सीधे भी पूछ सकते हैं कि आपका नाम सूची में है या नहीं।
अगर नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो क्या करें? ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद:-
ECI दावे/आपत्ति का मौका देती है (आम तौर पर लगभग 1 महीने तक) – इस दौरान आप अपना नाम वापस जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं इसके लिए आपको सही दस्तावेज़ जैसे पहचान पत्र, पता प्रमाण, जन्म तिथि आदि जमा करना होंगे। आवेदन ऑनलाइन या BLO/ERO के माध्यम से किया जा सकता है।
ध्यान दें: अगर नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल होने से पहले दावे/आपत्ति प्रक्रिया का उपयोग करना जरूरी है – नहीं तो आपका नाम अगले चुनावों के लिए सूची में नहीं होगा।
ड्राफ्ट लिस्ट अंतिम वोटर लिस्ट नहीं है यह संशोधनों का प्रारंभिक ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट जारी होने के बाद बदले हुए नामों के खिलाफ दावा/आपत्ति की प्रक्रिया शुरू होती है, अंतिम वोटर लिस्ट फरवरी-2026 में प्रकाशित होगी।