गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, हाफिज सईद और मसूद अजहर के करीबी सहयोगी भी सूची में शामिल
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoJK) में सक्रिय 23 आतंकियों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत व्यक्तिगत रूप से आतंकवादी घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कीं।
सरकार के अनुसार, सूची में शामिल अधिकांश आतंकी प्रतिबंधित संगठनों लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े हैं। इनमें कई ऐसे नाम भी हैं जिन्हें भारत में आतंकवादी गतिविधियों, घुसपैठ, आतंकी साजिशों और आतंकवाद के वित्तपोषण में शामिल होने का आरोपी माना जाता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, सूची में हाफिज सईद के दामाद समेत कई करीबी सहयोगी और मौलाना मसूद अजहर के संगठन से जुड़े प्रमुख ऑपरेटिव शामिल हैं। इनमें कुछ ऐसे आरोपी भी हैं जिन पर भारत के संवेदनशील प्रतिष्ठानों की रेकी और आतंकी नेटवर्क को संचालित करने के आरोप हैं।
गृह मंत्रालय का कहना है कि इन व्यक्तियों को UAPA की चौथी अनुसूची में शामिल करने का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को और मजबूत करना तथा देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले नेटवर्क पर सख्ती से अंकुश लगाना है।