दुर्ग। थाना सुपेला पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की गई है। सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति डीजे बजाने के मामले में पुलिस ने डीजे सहित वाहन जप्त कर विधिवत कानूनी कार्यवाही शुरू की है।
थाना सुपेला क्षेत्र अंतर्गत धन्वंतरी अस्पताल के सामने, अग्रसेन चौक, नेहरू नगर में पुलिस चेकिंग के दौरान एक डीजे वाहन सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज में बजता पाया गया।
जांच के दौरान डीजे संचालक द्वारा कोई वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई। पुलिस द्वारा उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 के तहत दंडनीय पाए जाने पर इस्तगाशा क्रमांक 01/2026, धारा 15 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई करते हुए डीजे सिस्टम सहित वाहन जप्त किया गया।
आरोपी का विवरण
मालिक राम जैसवाल
निवासी – ग्राम हथबंद डोंगकरिया,
तहसील सिमगा, जिला बलौदा बाजार
जप्त सामग्री
एक डीजे सिस्टम सहित वाहन।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी विजय यादव, प्रधान आरक्षक नवीन सिंह, आरक्षक धर्मेन्द्र सूर्यवंशी एवं दुर्गेश सिंह राजपूत की सराहनीय भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग केवल सक्षम अनुमति के बाद ही करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।