भिलाई। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत “सबके लिए आवास मिशन” का शुभारंभ किया गया है।
यह योजना आगामी 5 वर्षों के लिए लागू की गई है। इसके तहत भिलाई नगर निगम क्षेत्र की आबादी भूमि में निवासरत पात्र हितग्राहियों का सर्वे किया जा रहा है।
योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराना है। सर्वे के लिए निम्न पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं-
पात्रता शर्तें:
हितग्राही का 31 अगस्त 2024 से पूर्व नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में निवासरत होना अनिवार्य है।
हितग्राही के परिवार (पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चे) की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
हितग्राही ने पिछले 20 वर्षों में केंद्र सरकार, राज्य शासन अथवा किसी नगरीय निकाय की किसी भी आवास योजना का लाभ न लिया हो।
आवश्यक दस्तावेजों में- भूमि का पट्टा, विद्युत देयक रसीद, संपत्तिकर/समेकित कर रसीद, राशन कार्ड, मतदाता सूची में नाम, किरायानामा, निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य शासकीय दस्तावेज शामिल हैं। इसके साथ ही वर्ष 2011 की जनगणना सूची में नाम होना भी मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक हितग्राही जोन क्रमांक-3 कार्यालय स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा के हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं।