महंगे हवाई किरायों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यात्रियों को राहत देने के निर्देश
नई दिल्ली। देश में लगातार बढ़ते हवाई किरायों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि एयरफेयर में पारदर्शिता और तर्कसंगतता लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। अदालत ने अचानक बढ़ने वाले टिकट दामों पर चिंता जताई।
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एयरलाइंस द्वारा मनमाने किराये और अतिरिक्त शुल्क वसूले जाने का मुद्दा उठाया गया। अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर अब तक इस मामले में हलफनामा दाखिल क्यों नहीं किया गया।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि निजी एयरलाइंस त्योहारों, आपात स्थितियों और खराब मौसम के दौरान किरायों में कई गुना बढ़ोतरी कर यात्रियों का शोषण करती हैं। साथ ही मुफ्त चेक-इन बैगेज सीमा घटाकर अतिरिक्त कमाई का जरिया बनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह एयरफेयर नियंत्रण, टिकट मूल्य निर्धारण और यात्रियों की शिकायतों के समाधान को लेकर स्पष्ट नीति पेश करे। अदालत ने संकेत दिया कि आम लोगों के लिए जरूरी सेवाओं में पूरी तरह अनियंत्रित मूल्य निर्धारण उचित नहीं माना जा सकता।