कोर्ट ने परीक्षा से छूट देने की मांग ठुकराई, शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए TET अनिवार्य बतायालंबे समय से डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे थे शिक्षक
नई दिल्ली। देशभर के हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करने की समय सीमा एक साल बढ़ा दी है। अब शिक्षक 31 अगस्त 2028 तक TET परीक्षा उत्तीर्ण कर सकेंगे। सुप्रीम Court के इस फैसले से उन शिक्षकों को राहत मिली है जो अब तक TET पास नहीं कर पाए थे।
हालांकि अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि किसी भी शिक्षक को TET परीक्षा से छूट नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए TET की अनिवार्यता जरूरी है और सभी शिक्षकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर परीक्षा पास करनी होगी।
बताया जा रहा है कि कई राज्यों में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक कार्यरत हैं जिन्होंने अब तक TET क्वालिफाई नहीं किया है। ऐसे शिक्षकों और कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार समय सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षकों में राहत का माहौल है।