लोरमी। मुंगेली जिले के विकासखंड लोरमी की शासकीय प्राथमिक शाला लाखासार में पदस्थ सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम शराब के नशे में स्कूल पहुंच गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की।
जानकारी के अनुसार, यह घटना 5 जनवरी की है। वीडियो वायरल होने के बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) ने मामले की पुष्टि करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी एलपी डाहिरे को मौखिक रूप से अवगत कराया। बीईओ ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की और कहा कि शिक्षक का यह आचरण शासकीय सेवा नियमों के पूर्णतः विपरीत है।
प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि शराब के नशे में विद्यालय पहुंचना न केवल विद्यार्थियों की सुरक्षा और अनुशासन के लिए खतरा है, बल्कि इससे शिक्षा विभाग की सार्वजनिक छवि भी प्रभावित हुई। डीईओ ने इसे गंभीर मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1,2,3) का उल्लंघन बताया।
इस मामले में त्वरित और सख्त कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 (क) के अंतर्गत सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी लोरमी निर्धारित किया गया है। इस अवधि में शिक्षक को नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी मिलेगा।
डीईओ ने कहा कि विभाग इस तरह की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों और विद्यालय का अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके।