भिलाई में हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई! EWS भूमि से अवैध मदरसा, मकान और दुकानों को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त…

EWS भूमि पर वर्षों से कब्जा, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए खाली कराई गई जमीन; प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी

भिलाई नगर। उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देश पर भिलाई निगम और जिला प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए नेहरू नगर और उल्लास नगर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान अवैध रूप से निर्मित मदरसा, आवासीय मकान तथा दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया।

जानकारी के अनुसार, जोन-01 नेहरू नगर अंतर्गत शिवा पब्लिक स्कूल के सामने स्थित ईडब्ल्यूएस (EWS) भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा कर मदरसा और मकानों का निर्माण किया गया था। यह भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के लिए आवास निर्माण हेतु स्वीकृत है, लेकिन अतिक्रमण के कारण योजना का कार्य प्रभावित हो रहा था।

प्रशासन ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले कई बार नोटिस देकर स्वयं कब्जा हटाने का अवसर दिया गया था, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर उच्च न्यायालय के आदेश के तहत संयुक्त कार्रवाई की गई।

नेहरू नगर हाईवे पर भी टूटा अतिक्रमण

कार्रवाई के दौरान नेहरू नगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंदूलाल चंद्राकार अस्पताल के समीप बनी अवैध दुकानों और आवासों को भी हटाया गया। यहां भी पूर्व में नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे।

भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमला रहा मौजूद

कार्रवाई के दौरान अनुविभागीय दंडाधिकारी दशरथ सिंह राजपूत, शहर पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी, तहसीलदार डीकेश्वर साहू, उपायुक्त एवं जोन आयुक्त दिनेश कोसरिया, जोन आयुक्त येशा लहरे सहित निगम, राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

प्रशासन की दो टूक चेतावनी

निगम प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी अतिक्रमणकारियों से स्वयं अवैध निर्माण हटाने की अपील की गई है। ऐसा नहीं करने पर भविष्य में भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्तियों की होगी।

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