प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को बड़ी राहत: 90% राशि जमा करने पर 10% अंशदान निगम देगा
भिलाई। छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम तथा नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्तें) नियम, 2013 के तहत EWS भूमि के बदले आश्रय शुल्क को गरीबों की सेवा निधि के नाम से पृथक बैंक खाते में जमा करने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 128-ग के अनुसार इस निधि का उपयोग स्लम बस्तियों एवं आवासहीन व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु किया जा सकता है।
नगर निगम के विगत बजट में गरीबों की सेवा निधि से व्यय के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, वैशाली नगर के माननीय विधायक श्री रिकेश सेन द्वारा भी इस निधि के समुचित उपयोग को लेकर निगम प्रशासन से पत्राचार किया गया था।
इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधानों के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास मिशन (AHP घटक) के तहत 31 मार्च 2026 तक 90 प्रतिशत राशि जमा करने वाले हितग्राहियों को प्रोत्साहन स्वरूप शेष 10 प्रतिशत अंशदान गरीबों की सेवा निधि से प्रदान किया जाएगा।
राज्य शासन द्वारा किए गए वैधानिक प्रावधानों का लाभ अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को मिल सके, इसके लिए निगम आयुक्त ने सभी पात्र हितग्राहियों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।